नोएडा में लागू हुई डॉग पॉलिसीः कुत्ता पालने पर हर साल देने होंगे 500 रुपए, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Dec 14, 2022 - 01:24 PM (IST)

Noida (गौरव गौर): नोएडा में नई डॉग पॉलिसी लागू कर दी गई है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक में डॉग पॉलिसी के प्रस्ताव
को पास किया गया था। जिसमें लोगों से इस बारे में सुझाव मांगे गए थे। वहीं, अब प्राधिकरण ने लोगों द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर पॉलिसी में बदलाव कर सोमवार से पॉलिसी लागू कर दिया है। पॉलिसी में शेल्टर होम, फीडिंग प्वाइंटर, पंजीकरण, नसबंदी, टीकाकरण के नियम तय किए गए हैं। साथ ही नियम का पालन नहीं करने पर 500 रुपए से दस हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

दरअसल आवारा कुत्तों के खौफ से आतंकित शहर के लोगों का दबाव नोएडा प्राधिकरण पर लगातार पड़ रहा था। इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुपालन के लिए पॉलिसी तैयार की थी, जिसे लागू कर दिया गया है। प्राधिकरण की पॉलिसी के अतिरिक्त आरडब्ल्यूए, एओए और गांव के निवासी या संगठन कोई भी प्रतिबंध या नियम नहीं बना सकते हैं। पालतू कुत्तों के मालिकों के तय दायित्वों के तहत घर के बाहर जानवरों को पट्टे में घुमाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही घर के बाहर अकेले छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पालतू कुत्तों को सोसाइटी की सर्विस लिफ्ट से ही ले जाने की अनुमति होगी। लिफ्ट में पालतू कुत्ते को ले जाते समय मजल का प्रयोग करना होगा। अगर पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता है तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी। पालतू कुत्ते के मरने पर ऐप पर अपडेट करना होगा।

प्रत्येक वर्ष इस महिने करना होगा ऑनलाइन आवेदन
 वहीं, नोएडा विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बताया कि नए नियम के तहत सभी पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 500 रुपए पंजीकरण शुल्क देना होगा। वहीं, यह पंजीकरण वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा और पंजीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण पॉलिसी लागू होने से एक माह के भीतर करना होगा। नोएडा क्षेत्र में प्रजनन केंद्र के सत्यापन के बाद नोएडा प्राधिकरण की ओर से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग स्थल किए जाएंगे चिह्नित
इंदु प्रकाश ने आगे बताया कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग स्थल चिह्नित किए जाएंगे। जहां तय स्थान पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर लिखा होगा स्ट्रीट डॉग्स को भोजन इसी स्थल पर खिलाएं। इसके लिए खाने और पानी की व्यवस्था स्थानीय लोग करेंगे और सफाई की व्यवस्था प्राधिकरण करेगा। साथ ही लावारिस कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, इसके अलावा उन्हें एंटी रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए दो एजेंसियों के अलावा सीवीओ के माध्यम से सरकारी अस्पताल को भुगतान के आधार पर पैनल में रखा गया है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण की ओर से स्ट्रीट डॉग्स के लिए आरडब्ल्यूए, एओए और ग्रामीणों की सहमति व मांग पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर होम बनाया जाएगा। 

 


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Content Editor

Harman Kaur

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