CM योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट मामले में FIR रद्द नहीं

punjabkesari.in Tuesday, Mar 12, 2019 - 11:23 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले देवरिया निवासी इफ्तेखार अहमद के विरुद्ध FIR को रद्द करने से मना कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया फेसबुक पोस्ट धार्मिक भावना भड़काने वाली लगती है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। पोस्ट याची नाबालिग ने की है। यह विवेचना के साक्ष्यों का विषय है जिस पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान विचार किया जा सकता है। बता दें कि, इस याचिका में भाटपार रानी थाने में 5 फरवरी 19 को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि आपतिजनक पोस्ट उसने नहीं की है। उसके फोन पर आई पोस्ट को अनजाने में उसके नाबालिग बेटे ने फॉरवर्ड कर दिया है। वैसे भी पोस्ट किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ नहीं है इसलिए कोई अपराध नहीं बनता।


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Deepika Rajput

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