सावधानः नाबालिग को दी स्कूटी और कार तो अभिभावक जाएंगे जेल, जमानत मिलनी भी होगी मुश्किल

punjabkesari.in Thursday, Jan 04, 2024 - 08:39 AM (IST)

लखनऊ: बच्चों का बाइक, स्कूटी, स्कूटर, कार देने वाले अभिभावक सावधान हो जाएं नहीं तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नए नियम के तहत इस तरह की गलती करने पर उनके अभिभावकों को भारी जुर्माना भरने के साथ साथ जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी एक्ट) को कड़ाई से लागू करने का फैसला
उत्तर प्रदेश में नाबालिगों के वाहन चलाने पर वाहन मालिक को जेल भेजने वाला कानून अब सख्ती से लागू होगा। इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही, जमानत मिलनी भी मुश्किल होगी। खासकर स्कूटी से चलने वाले स्कूली बच्चों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के इरादे से मोटर व्हीकल एक्ट (एमवी एक्ट) को कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है। राज्य के सभी आरटीओ, एआरटीओ, आरएम और एआरएम के साथ इसके लिए पुलिस की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है।

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यूपी की सीमा के अंदर 18 साल के कम उम्र के छात्र-छात्राएं, किशोर-किशोरी को किसी भी हाल में वाहन चलाने की इजाजत नहीं
परिवहन आयुक्त के जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर 18 साल के कम उम्र के छात्र-छात्राएं, किशोर-किशोरी को किसी भी हाल में वाहन चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके लिए पुलिस के साथ ही सभी परिवहन अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यह तय करें कि उनके क्षेत्र में कोई नाबालिग किशोर- किशोरी वाहन न चलाए। यदि कोई ऐसा करता है तो गाड़ी मालिक खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

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पकड़े जाने पर 25,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल का भी प्रावधान
नाबालिगों को मोटर वाहन चलाने से रोकना महत्वपूर्ण है। यह नाबालिगों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इससे सड़कों को सुरक्षित बनाने में भी मदद मिलती है। नाबालिगों को मोटर वाहन चलाने से रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इससे जुड़े नियमों के तहत नाबालिग के ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर अभिभावक/वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। नियमों के तहत, इसके लिए 25,000 का जुर्माना और साथ ही 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। 1 साल के लिए वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है. इतना ही नहीं, पकड़ा गया नाबालिग 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा पाएगा।


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Content Writer

Ajay kumar

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