साहब सिंह विधान परिषद के वैध सदस्य: राम नाईक

punjabkesari.in Friday, Oct 05, 2018 - 10:55 AM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने विधान परिषद सदस्य साहब सिंह सैनी से संबंधित याचिका को निस्तारित करते हुये उन्हें वैध सदस्य माना है।   उल्लेखनीय है कि सैनी वर्ष 2015 में समाजवादी पार्टी से विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य निर्वाचित हुये थे।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वर्ष 2018 में याचिका में सुमित्रा सैनी द्वारा साहब सिंह सैनी के विरूद्ध आरोप लगाये गये थे कि वह सैनी की एकमात्र विवाहिता पत्नी हैं,लेकिन साहब सिंह सैनी ने वर्ष 2015 में विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में अपने नामांकन प्रपत्रों में प्रस्तुत शपथ पत्र में रीता वासुदेव का नाम पत्नी के रूप में अंकित कर मिथ्या कथन अंकित किया था।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सुमित्रा सैनी की याचिका पर 2 जुलाई, 2018 को आदेश पारित किया कि सुमित्रा सैनी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-ए के अंतर्गत प्रत्यावेदन योजित करें। आदेश की एक-एक प्रति राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को प्रेषित करते हुये प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई कर उच्च न्यायालय को भी सूचित करने को कहा गया था। सैनी उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।  


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Tamanna Bhardwaj

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