Crime News: हत्या के दोषी 3 भाइयों समेत सात को उम्रकैद, नाबालिग से दुराचार मामले में 10 साल की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Oct 17, 2023 - 08:53 PM (IST)
लखीमपुर खीरी: पुरानी रंजिश के चलते घर से खींचकर हत्या मामले में तीन सगे भाइयों समेत सात लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 30500 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।

पुरानी रंजिश में हुई मारपीट से सगीर की मौत
सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के गांव छेदीपुर के रहने वाले हसरत अली की पड़ोसी गांव गदियाना मजरा बल्लीपुर के रहने वाले मजहर आदि से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 22 जुलाई 2014 की दोपहर करीब तीन बजे हसरत अली अपने पिता सगीर अहमद के साथ घर में बैठे थे तभी मजहर, अजहर, कमाल, सद्दीक और सद्दीक के तीन बेटे हैदर, अमजद व बंगाली उर्फ वारिस असलहों और लाठी डंडों से लैस होकर हसरत के घर में घुस गए। सभी हसरत और सगीर को घर से बाहर खींच ले गए और लाठी-डंडों से मारा पीटा। हमले में हसरत, सगीर और घर की महिलाएं गम्भीर रूप से चोटिल हो गईं। अस्पताल में सगीर की मौत हो गयी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी और चुटहिल हसरतअली, हाजिरा बानो, सिराज बानो, डॉक्टर और विवेचक समेत तेरह गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज कराए।

नाबालिग से दुराचार मामले में दस साल की कैद
लखनऊ: नाबालिग से दुराचार करने के बाद शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाने व गर्भवती करने के आरोपी अर्जुन कश्यप को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने स्वयं एसएसपी के माध्यम से महानगर थाने में लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि शिव धाम बस्ती महानगर में रहने वाला आरोपी अर्जुन कश्यप अक्सर पीड़िता से छेड़छाड़ करता रहता था तथा आरोपी ने उसकी कम उम्र का फायदा उठाकर नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी पीड़िता से शादी करने की बात करता था तथा सितंबर 2015 में आरोपी बहलाकर फुसलाकर कर उसे अपने घर ले गया। जहां पर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुराचार किया, जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने शादी करने का वादा किया और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। अदालत को यह भी बताया गया कि पीड़िता को जब चार माह का गर्भ था तब अभियुक्त गर्भपात कराने के लिए उसे कानपुर ले गया लेकिन जब पीड़िता तैयार नहीं हुई तो आरोपी उसे चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। आरोप है कि इस मामले की शिकायत घर में करने के बाद घर वाले आरोपी व उसके पिता से शिकायत करने गए लेकिन दोनों लोगों ने उसे मुंह बंद करने की धमकी देते हुए जान माल की धमकी दी।

