बिना नंबर प्लेट SUV चलाना पड़ा भारी, स्टार क्रिकेटर आकाश दीप पर RTO ने की सख्त कार्रवाई
punjabkesari.in Tuesday, Aug 12, 2025 - 07:33 AM (IST)

Lucknow News: लखनऊ के परिवहन विभाग ने भारतीय क्रिकेटर आकाश दीप सिंह और चिनहट इलाके की कार डीलरशिप मेसर्स सनी मोटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने डीलरशिप को केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 44 के तहत 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है।
क्या है पूरा मामला?
डीलरशिप पर आरोप है कि उसने एक नई टोयोटा फॉर्च्यूनर (जिसे क्रिकेटर आकाश दीप ने खरीदा था) को बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी किए और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क लगवाए ही डिलीवर कर दिया।
जांच में क्या सामने आया?
वाहन का बिक्री बिल 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ था। बीमा 8 अगस्त 2025 को किया गया। लेकिन रोड टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं हुआ और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधूरी है। इसके बावजूद यह गाड़ी सार्वजनिक सड़कों पर चलते हुए मिली।
डीलरशिप को चेतावनी और सस्पेंशन
मेसर्स सनी मोटर्स को 14 दिन के भीतर सही कारण बताने का नोटिस दिया गया है। अगर वे समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो उनका ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। फिलहाल डीलरशिप का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।
वाहन मालिक आकाश दीप पर भी पाबंदी
आकाश दीप को मोटरयान एक्ट, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत वाहन उपयोग प्रतिबंध नोटिस भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह तब तक वाहन सड़क पर ना चलाएं जब तक रजिस्ट्रेशन, HSRP, थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क और वैध बीमा पूरी तरह से नहीं हो जाता। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी।
विभाग की सख्त टिप्पणी
परिवहन विभाग ने साफ कहा है कि अगर मशहूर हस्तियां भी नियमों का उल्लंघन करेंगी तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और कानून पालन की संस्कृति कमजोर पड़ेगी। इसलिए किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। विभाग ने वाहन मालिकों और डीलरों से अपील की है कि वाहन डिलीवरी से पहले रजिस्ट्रेशन और HSRP अनिवार्य रूप से पूरा करें और केवल इनवॉइस और बीमा के आधार पर वाहन सड़क पर ना चलाएं।
और भी बड़ी कार्रवाई
लखनऊ परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 8,322 वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए हैं। इसके साथ ही, 738 परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। लगभग 1,200 परमिटधारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी परमिट वैधता सात साल से ज्यादा पहले खत्म हो चुकी है।