ढाई साल बाद सच का पलड़ा भारी: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई 25 साल की सजा, आखिरकार टूटा खामोशी का घेरा!
punjabkesari.in Friday, Nov 21, 2025 - 02:52 PM (IST)
Ballia News: बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने 12 वर्षीया किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के ढाई वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी बरेली जिले के निवासी शिवा मौर्या उर्फ सूबे गांधी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष कारावास की सजा
अभियोजन पक्ष के अनुसार पकड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 12 वर्षीय किशोरी 23 मार्च 2023 को खेजुरी के सरकारी अस्पताल से दवा लेने गई थी, तभी मौर्या ने उसे अगवा कर उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में किशोरी के चाचा की तहरीर पर मौर्या के विरुद्ध दुष्कर्म व अपहरण से संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

