Pratapgarh News: मासूम की हत्या के दोषी पड़ोसी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Wednesday, May 22, 2024 - 11:34 PM (IST)

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के एक दोषी को उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश बाबू राम ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए अरविंद सिंह चौहान निवासी चौहान का पुरवा मजरे पूरे भगवत थाना उदयपुर को सश्रम आजीवन कारावास व 40 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।
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वादी मुकदमा कमल चंद्र के अनुसार वर्ष 2022 में 11 दिसम्बर को सुबह उसका पांच वर्षीय पुत्र प्रियांशु पड़ोस की दुकान से खाने का सामान लेकर घर वापस आ रहा था। इस दौरान सुबह नौ बजे के करीब जैसे ही अरविंद सिंह चौहान के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अपने दरवाजे पर मौजूद अरविंद सिंह ने उसके पुत्र प्रियांशु को उठा कर सड़क पर पटक दिया, जिससे उसे सिर में गम्भीर चोटें आईं।

बच्चे की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग दौड़े तो वह बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चे को इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पाण्डेय ने किया है।


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Mamta Yadav

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