खालिस्तान जिंदाबाद'' नारे वाली टी-शर्ट पहने वाले युवक को पुलिस ने सिखाया सबक, फिर छोड़ा
punjabkesari.in Saturday, Jun 14, 2025 - 08:16 PM (IST)

लखीमपुर खीरी: जिला मुख्यालय की कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसे कथित तौर पर खालिस्तान जिंदाबाद' नारे वाली टी-शर्ट पहने मोटरसाइकिल पर देखा गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार नीमगांव थाना क्षेत्र के गोविंदनगर गांव के रवींद्र सिंह उर्फ रवि नामक युवक को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया। वह मोटरसाइकिल पर 'खालिस्तान जिंदाबाद' नारे वाली टी-शर्ट पहने नजर आया था।
सोशल मीडिया पर युवक की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रमेश कुमार तिवारी ने शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि जांच में यह पता चलने के बाद कि आपत्तिजनक नारे वाली टी-शर्ट से उसका कोई लेना-देना नहीं है, रवींद्र सिंह को छोड़ दिया गया। हालांकि, रिहाई से पहले रवींद्र पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तिवारी ने कहा कि रवींद्र को यह टी-शर्ट जीवन प्रकाश सिंह नामक व्यक्ति ने दी थी, जिसके घर पर रवींद्र राज मिस्त्री के रूप में काम करता था।
सीओ ने बताया कि 11 जून को जीवन प्रकाश के घर पर काम करते समय रवीन्द्र को अपनी बीमार सास को मेडिकल इमरजेंसी में लाने जाना था। उन्होंने बताया कि चूंकि उसके अपने कपड़े गंदे थे, इसलिए जीवन प्रकाश ने उसे एक टी-शर्ट उधार दी, जो जीवन प्रकाश को भी अमृतसर के अपने रिश्तेदार राजवीर सिंह से मिली थी और दोनों ही आपत्तिजनक नारे से अनभिज्ञ थे। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर शाहजहांपुर कस्बे से गुजरते समय किसी ने उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट के आधार पर युवक की पहचान कर ली गई और शुक्रवार को पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया।
उन्होंने बताया कि अमृतसर के राजवीर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने पुष्टि की कि उसने नारे के बारे में बिना जानकारी के जीवन प्रकाश सिंह को टी-शर्ट और कुछ अन्य कपड़े उपहार में दिए थे, जिन्हें उसने अमृतसर के स्थानीय बाजार से खरीदा था। सीओ ने बताया कि मामले की गहन जांच के बाद रवींद्र को हिरासत से रिहा कर दिया गया। उससे एहतियात के तौर पर बीएनएसएस की धारा 127 के तहत हलफनामा लिया गया।