8 साल पुरानी सनसनीखेज हत्या का खुला राज—कोर्ट ने 2 सगे भाइयों समेत 3 को सुनाई उम्रकैद, फैसला सुनकर दहल उठा शहर!

punjabkesari.in Wednesday, Nov 26, 2025 - 12:46 PM (IST)

Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मंगलवार को अदालत ने 8 साल पुराने एक चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों जिनमें दो सगे भाई भी शामिल हैं को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला?
यह घटना 26 जुलाई 2017 की है। शहर के नया पुरवा (घसियारी मंडी) निवासी अब्दुल उर्फ पप्पू अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे। जैसे ही वे सत्य नगर के पास पहुँचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में अब्दुल की मौके पर ही मौत हो गई। अब्दुल के पिता मुन्ना ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए जांच पूरी की और तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

किस–किस को हुई सजा?
अपर जिला जज अमित पांडेय की अदालत ने इन तीन को दोषी माना— आजाद – अयोध्यापुरी निवासी, नन्हू – आजाद का सगा भाई, गोलू उर्फ समीर – घसियारी मंडी निवासी। तीनों को आजीवन कारावास और 10–10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

कौन–कौन बच गए?
ट्रायल के दौरान आरोपी साबिर की लखनऊ में हत्या हो चुकी थी। सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने नसीम और गुड्डन को बरी कर दिया।

एक अन्य मामले का फैसला भी सुनाया गया
'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत कोर्ट ने एक चोरी के मामले में भी फैसला सुनाया। आरोपी अजीत कुमार को चोरी का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 'जितना समय जेल में रहा, उतनी ही सजा' देकर रिहाई का आदेश दे दिया। उस पर 100 रुपए का प्रतीकात्मक जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस की मजबूत पैरवी की वजह से इन मामलों में फैसले तेजी से हुए हैं।


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Content Editor

Anil Kapoor

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