PFI के दो सदस्यों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा जेल, लोगों की धार्मिक भावना भड़काने का लगा आरोप

punjabkesari.in Sunday, Sep 25, 2022 - 12:33 PM (IST)

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ठिकानों पर छापेमारी किए जाने के क्रम में एटीएस की टीम द्वारा वाराणसी से दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। जिन्हें एटीएस की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में उन आरोपियों पर आरोप लगाया गया कि दोनों आरोपी ज्ञानवापी मस्जिद के लिए चंदा उतार रहे थे और लोगों की धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश कर रहे थे। दोनों पर आरोप है कि वे इस्लामिक स्टेट के लिए षड़यंत्र भी रच रहे थे। इस के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 4 दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

बता दें कि एटीएस की टीम ने वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र से बीते गुरुवार को पीएफआई के दो सदस्यों को हिरासत में लिया था। इन सदस्यों से पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पकड़े गए इन सदस्यों का नाम वसीम और शाहिद है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। मूल रूप से आदमपुर थाना क्षेत्र के अनार बाग के रहने वाले शाहिद और वसीम ताने बाने का काम करते है। दोनों आरोपियों पर कोर्ट में आरोप लगने के बाद उन्हें चार दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लेकिन इस मामले में आरोपियों के परिजनों की मानें तो दोनों भाइयों में बड़ा भाई बेगुनाह है। जबकि छोटा भाई शाहिद NRC जैसे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुका है और पहले भी हिरासत में लिया जा चुका है।

छापेमारी के दौरान आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपियों के पिता ने बताया कि ATS की टीम ने इन दोनों से पूछताछ के बाद, बड़े भाई वसीम को बेगुनाह पाते हुए छोड़ने की बात कही थी। बता दें कि गुरुवार को देश के विभिन्न राज्यों में NIA और ATS ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देशभर में PFI के सदस्यों के यहां छापेमारी की थी। इस दौरान वाराणसी में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में PFI के सदस्य को हिरासत में लिए जाने की खबर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोपी के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है।

आरोपियों को गिरफ्त में लेकर लगाई यह धाराएं
ATS की टीम ने आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पकड़े गए पीएफआई के सदस्यों को ATS की टीम न्यायिक हिरासत में रखेगी। ATS उनकी अन्य जानकारी को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 121 (A) भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना मृत्युदंड का अपराध,153 ए साइबर अपराध, 295 ए धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, 109 दुष्प्रेरण,120 बी अपराधिक साजिश,13 (1) एबीअन लॉ फूल एक्टिविटी का आरोप लगाया गया है। साथ मे दो सेट दस्तावेजी किताब, 6 सील एलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किए गए हैं। आरोपियों पर ये धाराएं लगा कर उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 


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Content Editor

Pooja Gill

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