Unlock 2.0: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

punjabkesari.in Wednesday, Jul 01, 2020 - 01:50 PM (IST)

लखनऊः केंद्र सरकार की तर्ज पर योगी सरकार ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। इसको लेकर सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि अनलॉक टू में भी लोग पूरी तरह से सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही अनलॉक टू की शुरुआत प्रदेश में हो रही है। उन्होंने अधिकारियों से भी नियमों का अनुपालन सख्ती से करवाने का निर्देश दिया।

वहीं इस बारे में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के कन्टेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह अनलॉक पार्ट टू की व्यवस्था लागू होगी। इसके साथ ही केंद्र की तर्ज पर सूबे में स्कूल और कॉलेज को 31 जुलाई तक बंद रखा है, जबकि रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान किसी भी तरह के वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 लागू रहेगा। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेसमॉस्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा।  सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियमों का पालन भी करना होगा।


 


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Tamanna Bhardwaj

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