ट्रेन में Couple का खुलेआम S#X करते वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर Video ने लगाई आग! Viral करने वाले जाएंगे जेल... जानिए क्या कहता है कानून?

punjabkesari.in Thursday, Jan 01, 2026 - 07:36 PM (IST)

Ghaziabad Couple Viral Video : नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के सिलसिले में गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि वायरल सीसीटीवी फुटेज 24 नवंबर को दुहाई से मुरादनगर स्टेशन तक की यात्रा के दौरान का है। जिसमें दुहाई स्थित एक संस्थान के छात्र और छात्रा आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं और पास की सीट खाली हैं। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। 

ट्रेन ऑपरेटर ने ही रिकॉर्ड किया Video
मुख्य सुरक्षा अधिकारी दुष्यंत कुमार ने ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दे दी थी। शिकायत में कहा गया है कि ऋषभ कुमार ने ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग करते हुए अपने मोबाइल फोन से अवैध तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे कथित रूप से नमो भारत सेवा की छवि खराब हुई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद ऋषभ कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे छात्र और छात्रा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। 

वीडियो शेयर करने पर हो सकती है जेल 
आपको बता दें कि बिना इजाजत के किसी की भी फोटो खींचना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना नैतिक और कानूनी रूप से गतल है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। 

IT Act 2000 के अनुसार क्या है सजा?
आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, 67A और 67B के तहत:

धारा 67- अश्लील सामग्री को शेयर करना

* 5 साल तक की जेल
* 10 लाख रुपये तक का जुर्माना

धारा 67A- यौन सामग्री को शेयर करना

* 7 साल तक की जेल
* भारी जुर्माना

धारा 67B- बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री

* सबसे सख्त सजा
* पहली बार ही 7 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना
* दोबारा अपराध करने पर सजा और बढ़ेगी

 
 


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Content Editor

Purnima Singh

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