हाथरस दुष्कर्म मामले में बरी युवकों पर राहुल की टिप्पणी,... गवाहों के बयान दर्ज, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी

punjabkesari.in Friday, Sep 19, 2025 - 08:10 PM (IST)

हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) की विशेष अदालत ने वर्ष 2020 में दुष्कर्म के एक मामले में बरी हुए तीन युवकों को नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर ‘आरोपी' बताये जाने से जुड़े मामले में शुक्रवार को दो गवाहों के बयान दर्ज किए। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित कर दी।

शिकायतकर्ता लवकुश की ओर से पेश गवाह ध्रुव सिसोदिया और जगबीर ने न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती के समक्ष गवाही दी। तीनों युवकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्‍ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि लव कुश के मामले में शुक्रवार को दो गवाहों के बयान दर्ज किये गये और अन्य दो युवकों रवि और राम कुमार के मामलों में गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सुनवाई की अगली तारीख 27 अक्टूबर है, जिसके बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाएगा। पुंढीर ने बताया कि रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लव कुश की ओर से राहु गांधी के खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

उन्होंने बताया कि राहुल ने 12 दिसंबर, 2024 को बुलगढ़ी गांव में कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी कि “आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि पीड़िता का परिवार घर के अंदर बंद है”। अधिवक्‍ता ने कहा कि यह बयान उन युवाओं के लिए ‘अपमानजनक' है, जिन्हें ढाई साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने बरी कर दिया था। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी को 1.5 करोड़ रुपये का कानूनी नोटिस भेजा गया था और तीनों याचिकाकर्ताओं के लिए 50-50 लाख रुपये की मांग की गई थी।” पुंढीर ने कहा कि नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई। वर्ष 2020 में दुष्कर्म के बाद दलित लड़की की मौत के मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
 


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Content Writer

Ramkesh

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