उन्नाव कांड: सड़क दुर्घटना की जांच के लिए CBI को 15 दिन की और मोहलत

punjabkesari.in Wednesday, Sep 25, 2019 - 04:15 PM (IST)

नई दिल्ली/उन्नावः उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की सड़क दुर्घटना की जांच के लिए सीबीआई को 15 दिन की और मोहलत दी। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष दलील दी कि दुर्घटना में घायल वकील का बयान दर्ज नहीं हो सका है, इसलिए उसे जांच पूरी करने के लिए कुछ और मोहलत दी जाए।

मेहता ने कहा कि  रायबरेली सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल वकील महेन्द्र सिंह अचेतावस्था में हैं, इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। ऐसे में सीबीआई को और 15 दिन का समय दिया जाए, जिसे न्यायालय ने मान लिया और मामले की सुनवाई अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता रायबरेली जाते वक्त सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना के समय गाड़ी में पीड़िता के साथ उनका वकील और परिवार के दो सदस्य भी मौजूद थे। सड़क दुर्घटना में पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

पीड़िता और वकील का कुछ समय तक लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज चला था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान लाया गया। इस मामले में बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, जिस वक्त वह नाबालिग थी। अदालत ने सेंगर के साथ-साथ शशि सिंह को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया है।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Deepika Rajput

Recommended News

Related News

static