‘महंत सहित 3 लोगों ने मंदिर में बंधक बनाकर किया रेप’, महिला DM के सामने फूट-फूटकर रोई...धमकी से डरी थी पीड़िता

punjabkesari.in Monday, Nov 24, 2025 - 02:09 PM (IST)

UP Gangrape News ( विरेंद्र, चित्रकूट ):  धर्म नगरी चित्रकूट में यज्ञवेदी निर्वाणी अखाडा के महंत सत्यप्रकाश दास सहित तीन लोगों पर मध्य प्रदेश की रहने वाली  महिला ने मंदिर में बंधक बना गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है। जिससे महिला न्याय का लिए अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गई है पीड़ित महिला ने समाधान दिवस में जिलाधिकारी से फूट फूट रोकर न्याय की गुहार लगाई है ।

पीड़ित महिला को पुलिस अधिकारियों से न्याय न मिलने पर पीड़ित महिला ने न्यायालय का सहारा लिया था जो न्यायालय के आदेश पर महंत सत्यप्रकाश दास सहित तीन लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हो गया था लेकिन पुलिस ने जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया  जिसपर न्यायालय ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दोबारा विवेचना कराने के निर्देश दिए है जिसपर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए है । पीड़ित महिला एक बार फिर से अधिकारियों का पास न्याय की उम्मीद लेकर चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गई है ।

तफ्सील से जानिए मामला
मामला कर्वी कोतवाली क्षेत्र के रामघाट यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा का है जहां मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक ही मोहल्ले की रहने वाली पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके पति चित्रकूट के महंत सत्यप्रकाश दास के साथ रहते थे जो 2016 में महंत के विरूद्ध पहाड़ी थाना में हत्या के प्रयास के एक मामले में उसके पति को भी सह अभियुक्त बना कर जेल भेज दिया गया था। जो पति को जेल से छुड़वाने के लिए वह मुकदमें की पैरवी के लिए चित्रकूट आती थी और यज्ञवेदी निर्वाणी अखाडा में रूकती थी जो उसी दौरान महंत के भाई जय प्रकाश ने उसके पति को जेल से छुड़वाने के नाम पर डरा धमकाकर उससे जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बना लिया मना करने व विरोध करने पर पति को जेल में बंद रखने और जान से मरवाने की धमकी देता रहा। जब जेल से छुटकर  आरोपी महंत सत्यप्रकाश दास आया तो उसने भी अपने रिश्तेदार अरविन्द मिश्रा के साथ लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे और इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी देते रहे। बीती 18 जून 2024 को तीनों आरोपियों ने यज्ञवेदी निर्वाणी अखाड़ा के कमरे से उसके पति को बाहर भेज दिया और रात में तीनों लोगों ने बिना उसकी इच्छा के जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट की।

महंथ ने दी धमकी
इस दौरान महंत ने कहा कि उनके मन मुताबिक काम न करने पर वह उसके पति व बच्चों को गायब करवा देंगे। इसके दूसरे दिन 19 जून को उसने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी और उनके साथ सीतापुर चौकी जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, किन्तु कोई सुनवाई नही हुई। इसके बाद उसने उच्चाधिकारियों को भी अपने साथ हुए शोषण की जानकारी दी, किन्तु कोई सुनवाई नहीं की गयी। साथ ही आरोपियों द्वारा धमकी दी गयी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी साधु वेश में पेशवर अपराधी और इसके विरूद्ध कई अपराधिक मुकदमें पंजीकृत हैं। जिसके दबाव और प्रभाव के कारण कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। पीड़िता ने इस मामले में कोई सुनवाई न होने पर न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर कर्वी कोतवाली में जय प्रकाश पाठक, महंत सत्यप्रकाश दास व अरविन्द मिश्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना में पुलिस ने आरोपियों के बयान लेने के बाद इस मामले में एफआर. लगा दी थी, जबकि पीड़िता अपने बयान पर कायम थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद भारती ने विवेचक द्वारा की गई विवेचना को पूरी तरह दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण करार देते हुए एफआर को निरस्त करने के आदेश दिए है जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए है ।

प्रॉपर्टी के लालच में उसे झूठा फंसाया जा रहा
वहीं इस मामले में आरोपी महंत सत्यप्रकाश दास का कहना है महिला द्वारा अखाड़े की प्रॉपर्टी के लालच में उसे झूठा फंसाया जा रहा है जिसमें कई लोग षड्यंत्र में शामिल है पूर्व में भी अधिकारियों साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे ने अंतिम रिपोर्ट लगाई थी दोबारा भी जांच हो जाए वह जांच से नहीं डरते है चाहे तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए जिससे पूरी घटना की सत्यता सामने आ सके ।


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Imran

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