बहू से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कारावास, जिला अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला

punjabkesari.in Friday, Oct 10, 2025 - 07:13 PM (IST)

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने बहू से दुष्कर्म करने के आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद जीयनपुर कस्बा निवासी आरोपी अलीम बाबा को बहू से दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता अपने ससुराल वालों के साथ जीयनपुर कस्बे में रहती थी जबकि उसका पति कतर में काम करता था। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना जनवरी 2024 की है, जब एक दिन सास बहू को घर पर अकेला छोड़कर अपने पैतृक गांव चली गयी थी। उन्होंने बताया कि बहू के अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।

अधिकारियों ने बताया कि बहू के विरोध करने पर आरोपी ने न केवल उसे पीटा बल्कि गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी मां को पूरी बात बताई और घटना के पांच महीने बाद जीयनपुर थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अलीम बाबा को दोषी पाया और सजा सुनाई।
 


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Content Writer

Ramkesh

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