अतीक अहमद को झटका: शार्ट टर्म बेल की सुनवाई से अलग हुई जज मंजू रानी

punjabkesari.in Tuesday, May 07, 2019 - 11:26 AM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने आपराधिक छवि वाले अतीक अहमद के अल्पकालिक जमानत सुनवाई मामले से स्वयं को अलग कर लिया है।

न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए याचिका अन्य पीठ को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित कर दी है। अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना है कि याची वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार के लिए उसे अल्पकालिक जमानत पर छोड़ा जाए। विशेष न्यायाधीश प्रयागराज ने धारा-439 के तहत अर्जी को पोषणीय नहीं माना। कहा कि सजायाफ्ता व्यक्ति इस धारा में अर्जी दे सकता है। याची सजायाफ्ता नहीं है।

याची अधिवक्ता ने इसे सही नहीं माना और कहा कि सजायाफ्ता की अर्जी धारा-389 में दाखिल होती है और विचाराधीन कैदी को धारा-439 में अल्पकालिक जमानत पर छोड़ने की अर्जी दाखिल करने का अधिकार है।
 


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Deepika Rajput

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