Deoria: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 साल की कैद, दहेज में मोटरसाइकिल ना मिलने पर गला दबाकर ली थी जान
punjabkesari.in Saturday, Dec 17, 2022 - 09:41 PM (IST)

देवरिया: उत्तर प्रदेश में देवरिया की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष ने यहां बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम संजय सिंह की अदालत ने 18 मई 2005 को सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया रामनाथ मुहल्ला निवासी अवधेश तिवारी के बेटी रेखा की शादी अगस्त पार गांव निवासी मुकेश तिवारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही रेखा के ससुर व्यास तिवारी सास शारदा देवी पति मुकेश तिवारी जेठ अशोक तिवारी व अरुण तिवारी जेठानी सरोज बाला व किरण तिवारी 50000 रूपया नकद व हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए रेखा को प्रताड़ित करते थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर रेखा की गला दबाकर हत्या कर दिए तथा मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिए। घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट रेखा के पिता अवधेश तिवारी ने सदर कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में मुकेश तिवारी व्यास तिवारी मां शारदा देवी का नाम प्रकाश में आया तथा पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मुकदमें के परीक्षण के दौरान रेखा के ससुर व्यास तिवारी तथा सास शारदा देवी की मृत्यु हो गई थी। उभय पक्ष के तकरं,साक्ष्य तथा बहस सुनने के बाद एडीजे संजय सिंह की अदालत ने आरोपी पति मुकेश तिवारी को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद तथा 1000 रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
Recommended News

Pitru Paksha: इस दिन से शुरू होगा पितृ पक्ष, यह है पूरी List

Pradosh Vrat: आज है भाद्रपद मास का अंतिम प्रदोष, ये है पूजा का शुभ मुहूर्त

Budhwar Ke Achuk Upay: श्री गणेश’ को प्रसन्न करने के लिए इस दिशा में बैठकर करें पूजा, होगा हर सपना पूरा

USA: न्यायाधीश ने Donald Trump को अरबों डॉलर के Fraud में पाया दोषी, सालों तक की धोखाधड़ी में खड़ी की इतने बिलियन की संपत्ति