महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ने के आरोप में सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, जानिए किन धाराओं में हुआ केस
punjabkesari.in Sunday, May 05, 2024 - 06:54 PM (IST)
मैनपुरी: जिले में महाराणा प्रताप की मूर्ति को कथित रूप से तोड़ने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) के 90-100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह प्राथमिकी दर्ज की है।
मैनपुरी के स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह घटना सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में शनिवार को पार्टी अखिलेश यादव के रोड शो के बाद हुई। कोतवाली थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने रविवार को बताया कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 90-100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 295-ए (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है।
उन्होंने बताया कि मामला शनिवार रात को दर्ज किया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़े जाने की घटना की निंदा की। आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमानना पूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं।