Jaunpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 25 साल की सश्रम कैद, कोर्ट ने 55 हजार का लगाया जुर्माना
punjabkesari.in Saturday, Oct 18, 2025 - 03:11 AM (IST)

Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में अदालत ने दोषी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹55,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया। अदालत ने यह निर्णय मछलीशहर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व हुई एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में दिया।
क्या है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 अगस्त 2023 की सुबह करीब 4:00 बजे, पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्ष 6 महीने की पुत्री को आरोपी दीपक बिंद, निवासी पीरपुर, बहला-फुसलाकर और शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई, और 19 अगस्त 2023 को मछलीशहर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और मामला अदालत में पहुंचा।
अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध की। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी दीपक बिंद को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹55,000 जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने कहा कि जुर्माने की राशि में से एक बड़ा हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा।