Bulandshahr News: हिन्दू युवती का धर्म परिवर्तन कराने पर मुस्लिम युवक को उम्र कैद की सजा, 4.56 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2024 - 05:50 PM (IST)

Bulandshahr News:  बुलंदशहर कोर्ट ने अनीस नामक व्यक्ति को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 4.56 लाख का जुर्माना भी लगया गया है। अनीस ने आकाश बनकर दलित महिला से दोस्ती की, फिर धर्मांतरण कराकर उसे आयशा नाम दिया। रेप-धर्मांतरण के आरोप में FIR हुई थी। आज यानि बुधवार को कोर्ट का फैसला आया है।

वहीं, इस मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ विशेष न्यायालय एससी- एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विपुल सिंह राघव का कहना है कि 2022 के मार्च में ही इस मामले को लेकर गुलावठी कोतवाली में धर्म परिवर्तन कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें लिखा गया था कि अनीस अहमद पुत्र पप्पू निवासी विकास कॉलोनी हापुड ने आकाश बनकर उसे प्रेम जाल में फसाया और फिर प्रेम विवाह किया और शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब उसे पता चला कि अनीस ने आकाश बनाकर उसके साथ धोखा किया है तो अनीस ने जबरन शशि का धर्म परिवर्तन कराकर युवती को आयशा बना दिया और दिल्ली से बुलंदशहर जनपद के कस्बा गुलावठी में एक किराए के मकान में रख शोषण करने लगा। गुलावठी पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अनीस अहमद के खिलाफ धारा 376, 420, 406 धर्म परिवर्तन की धारा 3/5 और एससी/ एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत 2 साल में हुई सजा: एसएसपी
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि धर्म परिवर्तन के मामले को जघन्य अपराध मानते हुए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया। गुलावठी थाना पुलिस ने अनीस के खिलाफ 27 अप्रैल 2022 को न्यायालय को आरोप प्रेषित किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित होने के बाद वाद प्रक्रिया में तीव्रता लाई गई, जिसके परिणाम स्वरुप बुधवार को कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दे सजा सुनाई।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Imran

Recommended News

Related News

static