SIR में वोटर लिस्ट से कट जाए नाम....तो अपनाए ये आसान तरीका, जल्दबाजी में न करें गड़बड़ी

punjabkesari.in Wednesday, Nov 19, 2025 - 04:47 PM (IST)

लखनऊ: देश में लगभग 9 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है। इसके साथ ही यूपी में भी SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इस प्रक्रिया में कई लोग सोच रहे होंगे कि SIR के दौरान अगर उनका नाम कट जाता है तो वे क्या करेंगे। तो उसके लिए बिना परेशान हुए एक साधारण सा प्रक्रिया अपनाना है।

अगर SIR के दौरान आपका भी नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आप नाम जुड़वाने के सामान्य प्रोसेस के तहत ही ये काम करव सकते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से या बीएलओ से बात करके नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। नाम जुड़वाने का प्रोसेस वही रहेगा, जो सामान्य तौर पर रहता है। एसआईआर सिर्फ वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने जैसा है। नाम ना आने की दशा में आसानी से नाम जुड़वाया जा सकता है।

SIR प्रक्रिया में Enumeration Form भरने की प्रक्रिया

BLO का घर पर आना

SIR प्रक्रिया के तहत आपके क्षेत्र के BLO (Booth Level Officer) आपके घर आएंगे।


फॉर्म भरवाना
BLO आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे, जिसे Enumeration Form कहा जाता है।

फॉर्म के दो हिस्से

पहला हिस्सा: BLO अपने साथ ले जाएगा।

दूसरा हिस्सा: एक पर्ची आपके पास रहेगी।

प्रमाणन का उद्देश्य
इस फॉर्म के साथ यह प्रमाणित किया जाएगा कि आपका 2002 की वोटिंग लिस्ट से कनेक्शन है।

कनेक्शन की शर्त
यानी आपका या आपके माता-पिता का नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए।


घर बैठे सरल प्रक्रिया
इस फॉर्म को BLO द्वारा घर पर भरवाकर और जमा कराकर, आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है।
 

गलती से भी न करें भूल
यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले ही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई है और पूरे एक महीने तक चलेगी, यानी इसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एक सख्त निर्देश जारी किया है।

गड़बड़ की तो 1 एक साल की जेल
आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता रखना है। इसलिए कोई भी मतदाता 2-2 स्थानों से गणना प्रपत्र नहीं भरेंगा। अगर कोई भी वोटर ऐसा करता पकड़ा जाएगा तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-31 के तहत एक साल की सजा या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि शहर या गांव में दो जगह मतदाताओं के नाम हैं, तो केवल एक जगह ही गणना प्रपत्र भर कर जमा दें।

दो जगह हैं नाम तो एक ही जगह भरें फॉर्म
आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर मतदाता का गांव और शहर दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो वह जहां का मतदाता बना रहना चाहता है, वहां का फॉर्म भर कर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है।


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Content Editor

Imran

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