शूटर वर्तिका सिंह को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- स्मृति ईरानी ने नहीं की कोई मानहानि

punjabkesari.in Tuesday, Mar 12, 2024 - 04:45 PM (IST)

लखनऊ: अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह द्वारा केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए, यदि वादी को कांग्रेस पार्टी अथवा पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की लीगेसी वाले 'गांधी परिवार' से जुड़ा हुआ कहा गया तो ये उसकी मानहानि नहीं है और न ही यह उसकी मानहानि किए जाने की स्मृति ईरानी की मंशा को दर्शाता है।

PunjabKesari

वर्तिका सिंह की याचिका को निचली अदालत ने कर दिया था खारिज
यह आदेश न्यायमूर्ति मो. फैज आलम खान की एकल पीठ ने वर्तिका सिंह की याचिका पर पारित किया। याची ने स्मृति ईरानी पर मानहानि का आरोप लगाते हुए, सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आपराधिक वाद दायर किया था जिसे निचली अदालत ने 21 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दिया। याची का आरोप था कि पत्रकारों ने स्मृति ईरानी से जब उनके निजी सचिव पर याची द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछा तो उन्होंने याची को कांग्रेस पार्टी का प्यादा और गांधी परिवार से सीधा संबंध रखने वाला बताया।

PunjabKesari

याची के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं
 न्यायालय ने पत्रकारों के साथ स्मृति ईरानी की इस पूरी बातचीत को उद्धत करते हुए कहा कि उन्होंने प्रश्नगत बयान देने से पूर्व दूसरे मामलों पर बात की और इस दौरान याची का नाम भी नहीं लिया। न्यायालय ने पाया कि याची के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। न्यायालय ने कहा कि स्मृति ईरानी के बयानों को यदि देखा जाए तो वह एक राजनीतिक दल की आलोचना कर रही थीं और याची की मानहानि करने का उनका कोई आशय नहीं था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ajay kumar

Recommended News

Related News

static