कानून व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया निर्देश, महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने बुलाने वालों पर होगी कार्रवाई
punjabkesari.in Sunday, Feb 19, 2023 - 01:21 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शासन ने एक सख्त एक्शन लिया है। शासन ने कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव करते हुए नए निर्देश जारी किए है कि, किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार कर, महिलाओं, बुजुर्गों व नाबालिगों को थाने के अलावा कही भी बुलाकर पूछताछ नहीं की जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए है और सभी राज्यों की पुलिस को इस निर्देश का पालन कराने को कहा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से कम सजा वाले मामलों में होने वाली गिरफ्तारी, पूछताछ के नोटिस आदि को लेकर सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश जारी करने और इसका अनिवार्य रूप से पालन कराने को कहा है। इसके मुताबिक महिलाओं, नाबालिगों, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं और पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसके बाद डीजीपी डीएस चौहान ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि जब तक किसी मामले में पुख्ता साक्ष्य न हों, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी न की जाए। डीजीपी ने इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
DGP ने ये निर्देश भी किए जारी
DGP डीएस चौहान ने आदेश जारी किया कि, जांच में यदि कोई संज्ञेय अपराध पेश नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को धारा 41 के तहत नोटिस देकर बुलाया जाता है तो जांच अधिकारी के सामने पेश होने पर वह पावती के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि उसे पुलिस थाने की जगह किसी अन्य स्थान पर बुलाया जाता है तो वहां एक स्वतंत्र साक्षी होना चाहिए। यदि किसी कारण वह व्यक्ति समय से नहीं पहुंच पाता तो उसे जांच अधिकारी अधिकतम चार दिन का समय दे सकता है। वहीं, ये भी निर्देश जारी किए गए कि अगर किसी महिला से पूछताछ करनी है तो उससे वहीं पूछताछ की जाएगी, जहां पर वो रहती है। इस दौरान परिजनों को वहां होना भी जरूरी है।
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