UP: 2020 के चयनित हज यात्रियों के लिए जारी किए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Feb 06, 2020 - 10:18 AM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने 2020 के चयनित हज यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य हज समिति के सचिव एवं कार्यपालक अधिकारी राहुल गुप्ता ने आज बताया कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को 81,000 रुपए अग्रिम धनराशि के रुप में 15 फरवरी तक जमा करना है। इसके अतिरिक्त प्रथम किश्त 1,20,000 रुपए 15 मार्च तक जमा करना है। यात्री चाहें तो इस धनराशि को एक साथ भी जमा कर सकते हैं।        

उन्होंने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से दोनों धनराशि जमा करने की हरे रंग की पे-इन-स्लिप डाउनलोड कर, अपना बैंक रेफरेंस नम्बर अंकित कर, हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई के स्टेट बैंक अथवा यूनियन बैंक में संचालित खाते में अर्थात् इन बैंकों की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा। यह धनराशि वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा की जा सकती है। ऐसे यात्री जिनके खाते स्टेट बैंक व यूनियन बैंक में हैं, वह चेक द्वारा धनराशि सीधे हज कमेटी आफ इण्डिया के खातों में जमा करा सकते हैं। 

गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक चयनित हज यात्री को अग्रिम धनराशि की पे-इन-स्लिप के साथ हज आवेदन फार्म की हस्ताक्षरित प्रति, मूल पासपोटर्, एक फोटो, बैंक खाते की पासबुक/कैंसल्ड चेक की प्रति, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसका प्रारुप वेबसाइट पर उपलब्ध है, डाउनलोड कर किसी रजिस्टडर् चिकित्सक/एम.बी.बी.एस./सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित कराकर 15 फरवरी तक जमा करना आवश्यक होगा।      

 उन्होंने बताया कि सभी प्रपत्र राज्य हज समिति के कार्यालय 10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ पर डाक अथवा दस्ती जमा होंगे। निर्धारित तिथि 15 फरवरी तक अग्रिम धनराशि व प्रपत्र न जमा किये जाने की दशा में चयन निरस्त कर दिया जाएगा।शेष धनराशि (तीसरी किश्त) हवाई जहाज़ का किराया एवं अन्य मदों में व्यय धनराशि के निर्धारण के बाद जमा कराया जायेगा। इसकी सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी।   


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Ajay kumar

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