यमन में भारतीय नर्स की फांसी पर क्या हुआ?, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- AG के जवाब ने बढ़ाई उम्मीद

punjabkesari.in Thursday, Oct 16, 2025 - 05:05 PM (IST)

यूपी डेस्क: उच्चतम न्यायालय को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि यमन में हत्या के जुर्म में मृत्युदंड पाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक लगा दी गई है और कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि इस मामले में एक नया मध्यस्थ सामने आया है।

पीठ ने पूछा, ‘‘फांसी का क्या हुआ?''
याचिकाकर्ता संगठन ‘सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल' की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि फिलहाल फांसी पर रोक लगा दी गई है। यह संगठन प्रिया को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है। वेंकटरमणी ने कहा, ‘‘एक नया मध्यस्थ सामने आया है। एकमात्र अच्छी बात यह है कि कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो रहा है।'' याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई स्थगित की जा सकती है। पीठ ने कहा, ‘‘इसे जनवरी 2026 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। यदि परिस्थिति की मांग हो, तो पक्षकारों के लिए शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन करने का विकल्प खुला रहेगा।

16 जुलाई को यमन में होनी थी भारतीय नर्स को फांसी
उच्चतम न्यायालय 38 वर्षीय नर्स को बचाने के वास्ते राजनयिक माध्यमों का उपयोग करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। भारतीय नर्स को 2017 में अपने यमनी व्यापारिक साझेदार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। याचिकाकर्ता संगठन के वकील ने 14 अगस्त को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि प्रिया को ‘‘तत्काल कोई खतरा नहीं है।'' इससे पहले, शीर्ष अदालत को बताया गया था कि प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी पर रोक लगा दी गई है। 18 जुलाई को केंद्र ने अदालत को सूचित किया था कि प्रयास जारी हैं और सरकार प्रिया की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

प्रिया को 2017 में यमन की कोर्ट ने हत्या के मामले में पाया था दोषी
याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि प्रिया की मां पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करने के लिए यमन में थीं और वह वहां इसलिए गई हैं क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से उन्हें यात्रा की अनुमति देने को कहा था। प्रिया को 2017 में दोषी ठहराया गया, 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उनकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई। केरल के पलक्कड की रहने वाली प्रिया यमन की राजधानी सना की एक जेल में कैद है।

मृतक के परिवार को ‘ब्लड मनी' देने की हुई पेशकश
याचिकाकर्ता के वकील ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि शरिया कानून के तहत मृतक के परिवार को ‘ब्लड मनी' देने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर ‘ब्लड मनी' दे दिया जाए तो पीड़ित का परिवार प्रिया को माफ कर सकता है। भारत ने 17 जुलाई को कहा था कि वह इस मामले में ‘‘पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान'' तक पहुंचने के प्रयासों के तहत यमन के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ मित्र देशों के संपर्क में है।


 


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Content Writer

Ramkesh

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