वायरलेस ऑपरेटर हत्या मामला: यूपी पुलिस के दो पूर्व अफसरों पर गिरी गाज, कोर्ट ने उम्रकैद और 1-1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Feb 26, 2022 - 09:28 AM (IST)

सुलतानपुर: जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक वायरलेस ऑपरेटर की हत्या के मामले में करीब 15 साल बाद दो सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त सरकारी वकील राम अचल मिश्रा ने कहा कि अदालत ने दोनों पूर्व पुलिसकर्मियों को गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

वायरलेस ऑपरेटर सत्यदेव सिंह की मौत 24 फरवरी 2007 को सुलतानपुर जिला पुलिस लाइन में हो गयी थी। इस सिलसिले में उनके बेटे रवीन्द्र प्रताप सिंह ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता के आरोप के मुताबिक, सरकारी धन में कथित गड़बड़ी के लिए तत्कालीन रेडियो निरीक्षक रणवीर सिंह सुमन एवं तत्कालीन रेडियो केंद्र अधिकारी सेवालाल उनके पिता सत्यदेव सिंह पर कथित तौर पर अनर्गल दबाव बना रहे थे, जिसके कारण उनके बीच कहासुनी हुई।

आरोप के मुताबिक, इसी क्रम में सेवालाल ने रणवीर सिंह सुमन की सर्विस रिवाल्वर से कथित तौर पर वायरलेस आपरेटर सत्यदेव सिंह पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गये, जिनकी इलाज के दौरान 13 मार्च 2007 को मृत्यु हो गई। सत्यदेव सिंह ने मृत्यु पूर्व अपने बयान में रणवीर सिंह सुमन की सर्विस रिवाल्वर से सह-आरोपी सेवालाल के हाथ गोली चलने की पुष्टि की थी। संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरि ने कन्नौज जिले के गुरुशाहगंज निवासी सुमन और औरैया पुलिस लाइन के निवासी सेवालाल को दोषी ठहराया।


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Content Writer

Mamta Yadav

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