सावधान! UP में इस काम के लिए लाइसेंस जरूरी, वरना लगेगा बड़ा जुर्माना, जेब बुरी तरह होगी ढ़ीली; ये Bad News जानना आपके लिए अनिवार्य
punjabkesari.in Sunday, Oct 19, 2025 - 01:56 PM (IST)
लखनऊ : यूपी की राजधानी लखनऊ में अब बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह आवश्यक किया कि जिन लोगों के घरों में बिल्ली है, उन्हें सालाना पंजीकरण कराना होगा। वरना एक हजार रूपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम ने 27 सितंबर से ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिल्ली पालने के लिए सालाना पांच सौ रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है।
नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार के मुताबिक, यह फैसला पालतू जानवरों की उचित देखरेख सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। यह कदम पालतू पशु मालिकों को ज़िम्मेदार बनाने के लिए उठाया गया है। बता दें कि लाइसेंस में बिल्ली के टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
ब्रीडिंग सेंटर लाइसेंस शुल्क 5 हजार निर्धारित
लखनऊ नगर निगम ने सिर्फ बिल्लियां पालने पर ही जुर्माना लगाने का फैसला नहीं लिया है, बल्कि एनिमल ब्रीडिंग सेंटर चलाने वालों के लिए भी कड़े नियम बनाए हैं। ब्रीडिंग सेंटर लाइसेंस शुल्क पांच हजार रूपए निर्धारित किया गया है। आयुक्त गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कदम अवैध ब्रीडिंग और पशुओं के शोषण को रोकने के लिए उठाया गया है।

