संभलः अफसरों की लापरवाही से वोट से वंचित रही दलित महिला, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को किया नोटिस जारी
punjabkesari.in Thursday, Dec 22, 2022 - 11:56 AM (IST)

संभल ( मुजम्मिल दानिश ): उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के चुनाव में अफसरों की लापरवाही के चलते एक दलित महिला वोट से वंचित रह गई थी। इस दलित महिला ने हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी एसडीएम तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है। वहीं, कोर्ट के नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है।
बता दें कि यह पूरा मामला संभल जिले की चंदौसी तहसील के अंतर्गत गांव अकबरपुर का है। यहां की रहने वाली दलित महिला सीमा देवी ने बताया कि, वर्ष 2022 के चुनाव में वह अपने वोट से वंचित रही थी। वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया। जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस संभल की विशेष अदालत एससी एसटी, के अलावा संभल जिले के जिलाधिकारी चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को मिला है।
26 अप्रैल 2022 को दिया था प्रार्थना पत्र- अधिवक्ता
अधिवक्ता विमलेश कुमारी ने बताया कि, बीते 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने वादी सीमा देवी की तरफ से एसपी संभल और चंदौसी कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया था, इसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं वोट से वंचित होने के चलते कोर्ट में वाद भी दायर किया गया। स्पेशल कोर्ट एससी एसटी की ओर से लगातार उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि, केस को जल्द ही निपटाया जाएगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट न किया नोटिस जारी
अधिवक्ता विमलेश कुमारी ने बताया कि, डीएम सहित अधिकारियों के यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके इस केस को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी डीएम संभल चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को सभी को नोटिस दिया गया है। वहीं, नोटिस मिलने के बाद अफसरों में खलबली मची हुई है। वहीं, इस मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी यह मामला नहीं आया है।